
◼️पद का दुरुपयोग करने पर ग्राम पंचायत पांडादाह के सरपंच को भेजी गयी धारा 40 के तहत नोटिस।
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(1) अपना जवाब प्रस्तुत करने सरपंच मनोरमा यदु ने मांगी खैरागढ़ SDM से एक सप्ताह की और मोहलत ।
(2) सेनेटाइजर मशीन की खरीदी में आर्थिक लाभ लेने एवं पंचायती अधिनियम की उलंघन किये जाने की ग्रामीणों द्वारा पखवाड़े भर पहले की गई थी शिकायत।
(3) बिना प्रस्ताव के सीसी सड़क निर्माण कार्य कि शिकायत में भी जनपद पंचायत खैरागढ़ के जांच प्रतिवेदन में सरपंच पांडादाह पायी गयी हैं अब दोषी।
नितिन कुमार भांडेकर :― (9589050550)
खैरागढ़ । जनपद पंचायत तहसील खैरागढ़ अधीनस्थ ग्राम पंचायत पांडादाह के सरपंच श्रीमती मनोरमा यदु पति संजय यदु पर पांडादाह के ग्रामीण ने यह आरोप लगाया है कि सरपंच द्वारा लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर , पंचायती कार्यों में अपनी मनमर्जी कर निजी स्वार्थ के चलते पंचायती अधिनियम का खुलेआम उलंघन कर आर्थिक लाभ ले रही हैं। जिसकी शिकायत ग्रामीण द्वारा जिला कलेक्टर राजनांदगांव , जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी राजनांदगांव एवं जनपद पंचायत खैरागढ़ सहित खैरागढ़ SDM को दो विविध मामलों में शिकायत पत्र लिखित में दिया गया था। जिस पर सबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दो अलग अलग प्रकरण पर जांच दल गठित कर उक्त पंचायत के विरुद्ध ग्रामीण द्वारा की गई शिकायत पत्र पर निष्पक्ष जांच हेतु आदेशित किया गया था।
जांच अधिकारियों द्वारा सेनेटाइजर खरीदी एवं बिना प्रस्ताव के सीसी सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की शिकायत सही पायी गयी है। जिस पर सरपंच एवं सचिव पांडादाह को सेनेटाइजर मामले में धारा 40 के तहत प्रथम नोटिस देकर अतिशीघ्र जवाब प्रस्तुत करने पत्र भेजा गया था। किंतु सरपंच द्वारा अभी तक कोई संतोष प्रद जवाब SDM खैरागढ़ को नहीं दिया गया है। बल्कि अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु सरपंच महोदया द्वारा और समय मांगते हुए SDM कोर्ट का समय व्यर्थ किया जा रहा है।
कई महीनों के गहन जांच पश्चात अंततः जांच अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जा चुका है की उक्त पंचायत द्वारा सेनेटाइजर मशीन की खरीदी में निजी स्वार्थ के चलते आर्थिक लाभ हेतु घोर आर्थिक अनियमितता की गई है साथ ही बिना प्रस्ताव के सीसी सड़क निर्माण का कार्य कर पंचायती अधिनियम का भी उलंघन किया गया है।
प्राप्त जारी नोटिस का जवाब आज दिनांक को सरपंच महोदया को प्रस्तुत करने SDM कार्यालय तलब किया गया था।
क्या है मामला :―
गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व कोरोना काल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत पांडादाह के सरपंच तथा इनके पती संजय यदु द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सेनेटाइजर मशीन की खरीदी की गई थी जिसमें सेनेटाइजर मशीन के विक्रेता बिलासपुर फर्म के साथ सांठ गांठ कर 25 हजार की मशीन को 49 हजार एवं 48 हजार के दो बिल बनाकर खरीदी की गई है जिसमें सेनेटाइजर दवाई का भी उल्लेख किया है जबकि उक्त पंचायत में दवाई का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रस्ताव द्वारा जितनी मात्रा में दवाई खरीदी की गई है उसकी पंचायत में अनुपलब्धता है तथा बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दर पर खरीदी की गई है। जिसकी जानकारी एक ग्रामीण को लगते ही ग्रामीण द्वारा सरपंच के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए लिखित में सबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को ग्रामीण द्वारा साक्ष्य के तौर पर बिल कोटेशन सहित शिकायत पत्र देकर शिकायत किया था।
जांच प्रतिवेदन में बिना प्रस्ताव के सीसी सड़क निर्माण एवं सेनेटाइजर मशीन खरीदी में आर्थिक अनियमितता की बात सामने आई है । इस पर SDM द्वारा सरपंच श्रीमती मनोरमा यदु और सचिव हेमराज वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियत समयावधि के भीतर जवाब देने को कहा गया था ।