सिंगल यूज प्लास्टिक बैन: नगर पालिका की टीम ने बाजारों में दी दबिश देकर समझाइस,
प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर लगाया जाएगा जुर्माना, दी ये समझाइश…
खैरागढ़। केन्द्र सरकार के आदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावशील हो गया है। खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा , एवं सीएमओ सूरज सिदार ने उपरोक्त आदेश की पालन करवाने हेतु नगर पालिका के कर्मचारियों की एक टीम गठित कर तत्काल कड़ाई से पालन करवाने नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण करने के आदेश दिए हैं।
पालिका के कर्मचारियों के द्वारा शुरुआती दौर में प्रथम दिन व्यवशायिओं को समझाइश दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी गयी है कि सड़े गले फल, सब्जी , किसी भी विक्रेता के द्वारा न बेचा जाए। यदि किसी विक्रेता के द्वारा ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारी भरकम जुर्माने सहित कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
आपको बता दें कि आज सुबह से ही पालिका के कर्मचारियों के द्वारा किराना दुकान, पसरा लगाकर व्यवसाय करने वाले, ठेले , गुमठी, दुकान में दबिश देकर सभी वर्ग के व्यवसाय करने वाले व्यवशायिओं को समझाइस दी जा रही है।
आज सुबह से बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध पालिका के कर्मचारियों द्वारा अभियान शुरू किया गया है।नगर पालिका खैरागढ़ के सीएमओ सूरज सिदार ने सभी व्यापारियों एवं नागरिकों से अपील की है कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का परित्याग करें। उसके स्थान पर कपड़े, जुट के थैले का उपयोग करने आम जनता से अपील की है।
नगर पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा ने नगर के सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अध्यक्ष वर्मा ने सभी व्यापारी वर्ग के साथ आमजनता को बाजारों में पूर्ण व्यवहारिक प्रतिबंध लागू करने में अपनी सहभागिता दर्ज करवाने का आव्हान किया गया।