
*◼️आखिरकार राजनांदगांव में 10 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन…कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला, दुर्ग और रायपुर की तर्ज पर रानांदगांव में भी पाबन्दी , जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा:―*
राजनांदगांव । दुर्ग, रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। राजनांदगांव में 10 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा। जो 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। कलेक्टर टीके वर्मा ने यह फैसला आज लिया है।
कलेक्टर टीके वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, जो पाबंदी और छूट दुर्ग और रायपुर में है। उसे राजनांदगांव में भी लागू कर रहे हैं। सब्जी से लेकर किराना दुकान तक सभी को बंद करने का आदेश हम जारी कर रहे हैं।
नहीं कर पाएंगे मॉर्निंग वाल्क :―
◼️मार्निंग वाक, साइक्लिंग, जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं।
केंद्रीय निर्माण कार्य चालू रहेंगे :―
◼️केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे, शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे।
◼️सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
◼️मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी।
◼️अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं।
◼️जिले से प्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों हेतु संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा आनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रस्थान के केवल पाँच मिनट पूर्व एकमात्र दुर्ग के बस स्टैंड पर उपलब्ध होगी।
◼️अन्य प्रदेश अथवा जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा सीएमएचओ कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा। अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।
◼️इसके लिए बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी।
◼️अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी।
◼️केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी।
◼️हर दिन शाम को एसडीएम-एसडीओपी फ्लैगमार्च करेंगे।◼️ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लाकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
◼️विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी।
◼️सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे।
◼️ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।
◼️बैंक भी बंद रहेंगे।
◼️मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी।
◼️घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे।
◼️औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
◼️चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति।
वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी।
◼️सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं।
(आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।)